लखनऊ, अक्टूबर 5 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शहरों, कस्बों और कॉलोनियों के ले आउट प्लान बनाते समय कूड़ा डंपिंग और बिजली ट्रांसफार्मर के लिए आवश्यक स्थान नहीं छोड़ने के विषय पर स्वतः संज्ञान याचिका दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह मुद्दा नगर निगम की ओर से उठाया गया। न्यायालय ने मुद्दे को गंभीर मानते हुए कहा कि टाउन प्लानिंग में सिर्फ वर्तमान जरूरतों को नहीं, बल्कि भविष्य की बदलती आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने कुलदीप की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। न्यायालय ने रजिस्ट्री को 'ले-आउट प्लान-टाउन प्लानिंग और आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान' विषय पर स्वतः जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई...