नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन नई याचिकाओं पर विचार करने के लिए सहमति जताई, जिनमें 'वंदे मातरम' के सभी छह पदों को गाने को अनिवार्य बनाने वाले कानून को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने भीमराव दुर्योधन बोरकर और पूर्व आईएएस अधिकारी बालकृष्णन सत्यभामा मावोजि द्वारा दायर याचिकाओं पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं को इसी तरह की अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया और मामले की सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की।बोरकर ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि गृह मंत्रालय के 28 जनवरी और 9 जुलाई, 2026 के आदेश, 79 साल पुरानी उस परंपरा को गैर-कानूनी तरीके से बदल देते हैं, जिसमें केवल दो पदों वाली एक कविता गाई जाती थी। उन्होंने क...