'रोजगार की आड़ में रास्ता रोकना गलत'; दिल्ली हाईकोर्ट ने इस साप्ताहिक बाजार पर लगाईं ये 7 कड़ी पाबंदियां
नई दिल्ली, सितम्बर 4 -- हेमलता कौशिक, नई दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यू राजेंद्र नगर में लगने वाले साप्ताहिक बाजार की अव्यवस्था और अतिक्रमण पर कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि रोजगार की आड़ में आम लोगों का रास्ता रोकना बर्दाश्त नहीं। कोर्ट ने बाजार से स्थानीय लोगों के रास्ते बंद होने और सुरक्षा जोखिम पर नाराजगी जताते हुए रेहड़ी-पटरी दुकानदारों पर कड़ी पाबंदियां लगाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने दो-टूक कहा कि स्ट्रीट वेंडरों को आजीविका कमाने का अधिकार है, लेकिन यह स्थानीय नागरिकों के शांतिपूर्ण जीवन और सुगम आवाजाही के मौलिक अधिकार को बंधक बनाकर नहीं हो सकता। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने चेतावनी दी कि यदि इन शर्तों का उल्लंघन हुआ, तो बाजार को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया जा सकता है। कोर्ट का यह आदेश ब...
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