नई दिल्ली, जनवरी 15 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने बार-बार एक ही समस्या को लेकर जनहित याचिकाएं दायर करने के लिए एक एनजीओ को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यह जनहित याचिका के अधिकार क्षेत्र का सरासर दुरुपयोग है। क्या आपको समाज में कोई और बुराई नहीं दिखती? लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में मस्जिदों और दरगाहों द्वारा अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए बार-बार जनहित याचिकाएं दायर करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन को फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने गौर किया कि इसी तरह की याचिकाएं हर दूसरे दिन सूचीबद्ध की जा रही थीं। पीठ ने इसे जनहित याचिका के अधिकार क्षेत्र का सरासर दुरुपयोग बताया। यह याचिका गैर सरकारी संगठन सेव इंडिया फाउंडेशन द्वारा दायर की गई थ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.