नई दिल्ली, अगस्त 18 -- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से यह तय करने का आग्रह किया कि अगर कोई अपराध मौजूदा मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, तो क्या उसकी जांच सीबीआई कर सकती है या नहीं। न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और एन.वी. अंजारिया की पीठ ईडी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि तत्कालीन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के अन्य अधिकारियों ने आठ जनवरी को कोलकाता में राजनीतिक सलाहकार कंपनी आई-पैक के कार्यालय में ईडी की तलाशी के दौरान जांच में बाधा डाली थी। यह भी पढ़ें- इंडियाबुल्स के संदिग्ध लेन-देन की सीबीआई करेगी जांचमामले की अगली सुनवाई शुरुआत में ममता बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि अब सरकार बदल चुकी है। इसलिए जांच की अनुमति देने और मामले को स्था...