लखनऊ, मार्च 20 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस महानिदेशक व परिवहन आयुक्त को हाजिर होने का आदेश दिया है। ध्वनि प्रदूषण से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह भी पूछा है कि पिछले पांच सालों में मोडिफ़ाइड साइलेन्सरों व हूटर आदि के निर्माण व बिक्री को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। न्यायालय ने अगली सुनवाई के पूर्व दोनों अधिकारियों को हलफ़नामा भी दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने 'मोडिफाइड साइलेंसरों से ध्वनि प्रदूषण' टाइटिल से वर्ष 2021 में दर्ज स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर पारित किया है। न्यायालय ने ऐसे उपकरणों से ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए पिछली सुनवाई पर ही सभी संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों ...