बस्ती, जून 23 -- बस्ती, हरिशंकर त्रिपाठी। एक मामले में 'मुर्दा' का बयान लेकर आख्या तैयार कोर्ट को देने वाले दरोगा को एसपी डॉ. यशवीर सिंह ने निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हुई। कोर्ट ने दरोगा के खिलाफ धारा 379 बीएनएसएस के तहत प्रकीर्ण वाद भी चलाने का आदेश दिया है। यह आदेश सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी का है।सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी शुभम द्विवेदी के कोर्ट में ओमप्रकाश बनाम प्रहलाद आदि का मुकदमा चल रहा है। इस मुकदमे में साक्ष्य के तौर पर 10 फरवरी 2026 को कोर्ट ने एसओ मुंडेरवा से जांच कर आख्या मांगी थी। इस आदेश के क्रम में एसआई जावेद खान ने 10 मार्च 2026 को अपनी आख्या प्रस्तुत किया। आख्या में घायल पीड़िता बिन्दवासिनी पत्नी ओमप्रकाश व अन्य का बयान व गवाही दर्ज किया। उसके बाद आख्या कोर्ट में दाखिल कर दिया। प्रतिवादी प्रहलाद ...