नई दिल्ली, मार्च 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे उसे मानव तस्करी के मामलों में अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें। जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि उसे किसी काल्पनिक या अकादमिक फॉर्मूले में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण चाहती है। पीठ ने केंद्रीय गृह सचिव, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया कि वे सभी संबंधित पक्षों के साथ चर्चा करें। पीठ ने कहा कि भारत संघ, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस संबंध में एक विस्तृत हलफनामा दायर करें कि उनके अनुसार, ऐसे मामलों में कौन सी मानक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।शीर्ष अदालत ने कहा कि मानव तस्करी, जिसमें बच्चों क...
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