प्रयागराज, दिसम्बर 19 -- अफसरों के लिए इस्तेमाल किए गए 'माननीय' शब्द को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई। हाईकोर्ट ने कहा, माननीय शब्द किसी नौकरशाह या अफसर के लिए नहीं है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को हलफनामा दाखिल करने को कहा है। जस्टिस अजय भनोट और जस्टिस गरिमा प्रसाद की पीठ ने योगेश शर्मा नाम के व्यक्ति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, माननीय शब्द का इस्तेमाल केवल मंत्रियों और संप्रभु अधिकारियों के मामले में किया जाएगा, ये कोई पहले ही बता चुका है। माननीय शब्द अधिकारियों के मामले में लागू नहीं होता है। इस मामले में इटावा के डीएम द्वारा कानपुर के मंडलायुक्त को माननीय मंडलायुक्त के तौर पर संदर्भित किया गया है। प्रमुख सचिव को निर्देश...