आजमगढ़, मई 9 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। चाकू से गला रेतकर मंगेतर की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने जुर्माना की आधी राशि मृतका के माता-पिता को देने का आदेश दिया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक कमलापति ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी मुकदमा पूजा निवासी पुरखीपुर थाना अतरौलिया की चचेरी ननद खुशबू का विवाह तय हुआ था। तिलक का कार्यक्रम संपन्न हो गया था। खुशबू को उसके होने वाले पति देवानंद उर्फ गोलू निवासी धनेज पांडे (पड़ौली) थाना अहरौला ने 4 अगस्त 2021 को फोनकर मिलने के लिए बुलाया। यह भी पढ़ें- मालिक के हत्यारे नौकर को आजीवन कारावार जिस पर खुशबू अपनी भाभी वादिनी मुकदमा पूजा के साथ शाम लगभग पांच बजे शाहपुर पहुंची। वहा...
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