'मंगलसूत्र उतारना पति के साथ क्रूरता है', हाईकोर्ट ने दी तलाक की मंजूरी; सेना तक पहुंचा था मामला
चेन्नई, जून 2 -- मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने तलाक के एक मामले में बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि एक हिंदू पत्नी द्वारा अपनी 'थाली' (मंगलसूत्र) को हटाना पति के प्रति 'मानसिक क्रूरता' की श्रेणी में आता है। इसी के साथ जस्टिस पी. वड़ामलई की पीठ ने 30 वर्ष से अधिक समय से अलग रह रहे एक दंपति के मामले में पति को दिए गए तलाक के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने पत्नी द्वारा तलाक के खिलाफ दायर की गई अपील को खारिज कर दिया। तलाक को 2017 में एक निचली अदालत ने मंजूरी दी थी और 2019 में उस फैसले को बरकरार रखा गया था। बता दें कि 'थाली' मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मंगलसूत्र को कहा जाने वाला नाम है। यह एक पारंपरिक और पवित्र वैवाहिक आभूषण होता है।क्या है पूरा मामला? बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दंपति की शादी 30 अगस्त 1977 को हिं...
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