नई दिल्ली, मार्च 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारती टेलीकॉम लिमिटेड (बीटीएल) के अल्पांश शेयरधारकों की याचिकाएं खारिज करते हुए कंपनी की शेयर पूंजी घटाने के निर्णय को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि शेयरों का मूल्यांकन विशेषज्ञों का कार्य है और कंपनी ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया है। यह मामला भारती एयरटेल लिमिटेड की प्रवर्तक कंपनी बीटीएल द्वारा 2018 में लिए गए एक निर्णय से संबंधित है, जिसके तहत अल्पांश निवेशकों की लगभग 1.09 प्रतिशत हिस्सेदारी वाले शेयरों को रद्द किया जाना था।
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