नई दिल्ली, नवम्बर 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ऐसी याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें किसी मरीज को 'ब्रेन डेड' घोषित करने की प्रक्रिया से जुड़ा मुद्दा उठाया गया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ केरल हाईकोर्ट के जून 2017 के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि बहस पूरी हो गई है। फैसला/आदेश सुरक्षित रखा जाता है। हाईकोर्ट ने डॉ. एस. गणपति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जिसमें आरोप लगाया गया था कि मरीजों को 'ब्रेन डेड' घोषित करने में गड़बड़ी की जा रही है कहा था कि वह इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। यह भी पढ़ें- नीट-पीजी 2025 : विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश डॉ. गणपति ने हाईकोर्ट के इस आदेश को स...