'ब्रेथ एनालाइजर निर्णायक सबूत नहीं', शराब पीने पर सिपाही को नौकरी से हटाने का आदेश हाईकोर्ट से रद्द
विधि संवाददाता, जुलाई 9 -- बिहार पुलिस के एक सिपाही को शराब पीने के आरोप में नौकरी से बर्खास्त करने के मामले में सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने सिपाही की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय और जस्टिस सोनी श्रीवास्तव की बेंच ने बिहार सरकार की ओर से दायर अपील को निरस्त करते हुए यह निर्णय लिया। सिपाही धर्मराज सिंह उर्फ धमराज को ब्रेथ एनालाइजर से जांच में शराब पीने की पुष्टि की बात कही गई थी, मगर अदालत ने कहा कि इसे निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है। धर्मराज सिंह को 32 साल तक सिपाही के पद पर सेवा देने के बर्खास्त कर दिया गया था। वह मोतिहारी पुलिस लाइन में रिजर्व फोर्स में तैनात थे। बैरक में औचक निरीक्षण के दौरान उनके मुंह से शराब की गंध आई थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर ब्रेथ एनालाइजर से जांच ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.