'बिना उचित पुनर्वास योजना के अतिक्रमण कार्रवाई न हो'
नई दिल्ली, मई 8 -- नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार को निर्देश दिया कि वह बिना किसी उचित पुनर्वास योजना के अतिक्रमणकारियों को न हटाए। अदालत के अधिकारियों के अनुसार, जस्टिस कुमार रेगमी और नित्यानंद पांडे की संयुक्त पीठ ने शुक्रवार को इस संबंध में अंतरिम आदेश जारी किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आदेश में कहा गया कि अतिक्रमणकारियों या अनौपचारिक रूप से बसे लोगों को हटाने और उन्हें कहीं और बसाने से जुड़ी किसी भी कार्रवाई में कानूनी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाए और उनके संवैधानिक अधिकारों, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास शामिल हैं को होने वाले अपूरणीय नुकसान के जोखिम को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पीठ ने यह भी चेतावनी दी कि यदि उचित सुरक्षा उपायों के बिन...
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