नई दिल्ली, अगस्त 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीददारों की गाढ़ी कमाई ठगने और बैंक-बिल्डर सांठगांठ मामले में बिल्डरों को सख्त चेतावनी दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि बिल्डरों द्वारा फ्लैट खरीदारों से समझौता करने पर भी सीबीआई जांच नहीं रुकेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने हाल ही मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई से जांच में तेजी लाने को कहा है। शुकवार को मिले विस्तृत आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा कि बिल्डर सीबीआई जांच से बचने के लिए भले ही घर खरीददारों से समझौता कर रहे हैं लेकिन जांच पीड़ितों को न्याय मिलने तक रुकने वाली नहीं है। यह भी पढ़ें- बैंक बिल्डर सांठगांठ की जांच के लिए सीबीआई को अधिकारी दें राज्य जब तक फ्लैट खरीदारों को उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिल जाती या रिफंड नहीं मिल जाता बिल्डरों क...