इंदौर, अगस्त 15 -- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक शराब निर्माता कंपनी की 'प्री-पैक्ड व्हिस्की' और 'प्री-पैक्ड रम' की बिक्री पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के लगाए प्रतिबंध पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने पाया कि नियामक निकाय ने अपने कारण बताओ नोटिस पर कंपनी के प्रस्तुत विस्तृत जवाब पर विचार किए बिना ही यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया था। इंदौर बेंच के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस आलोक अवस्थी ने एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रुअरीज लिमिटेड की याचिका पर 6 अगस्त को सुनवाई करते हुए एफएसएसएआई के 29 जुलाई को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी। यह भी पढ़ें- सिर्फ सीनियर वकीलों के क्लाइंट को ही बेल; वकील के दावे पर बिफरा मध्य प्रदेश HCहाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब डिवीजन बेंच ...