नई दिल्ली, मार्च 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक वकील की अर्जी खारिज कर दी, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह 2018 में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा को कथित तौर पर 'बचाने' के लिए छह केस फाइल करने की फीस और खर्च के तौर पर उन्हें एक करोड़ रुपये दे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि अर्जी 'पूरी तरह से गलत' है। सुप्रीम कोर्ट लखनऊ के वकील अशोक पांडे की अर्जी पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने पिछले साल मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के एक आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने केंद्र को उनके द्वारा फाइल किए गए छह केसों की फीस और खर्च के तौर पर एक करोड़ रुपये देने का निर्देश देने की मांग की थी। पांडे ने सु...
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