नई दिल्ली, जनवरी 29 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब केसरी समूह को अंतरिम राहत देते हुए निर्देश दिया कि उसके अखबार का प्रकाशन बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने मीडिया हाउस को पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीएसपीसीबी) द्वारा बताए गए कथित पर्यावरणीय उल्लंघनों के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) से संपर्क करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 23 जनवरी के फैसले के खिलाफ दायर दो अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और ग्रुप को एनजीटी से संपर्क करने सहित वैकल्पिक वैधानिक उपायों का लाभ उठाने को कहा था। पंजाब केसरी समूह ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार और पीपीसीबी द्वारा दुर्भावनापूर्ण कार्रव...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.