मेरठ, अक्टूबर 15 -- देश-विदेश में चर्चित नीला ड्रम कांड यानी सौरभ राजपूत की हत्या में जिला जज मेरठ अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने कातिल मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि आरोपी साहिल शुक्ला और मुस्कान को फांसी पर तब तक लटकाया जाए, जब तक दोष सिद्ध आरोपियों की मृत्यु न हो जाए। बुधवार सुबह वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुस्कान और साहिल की कोर्ट में पेशी कराई गई। दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने करीब सवा घंटे कोर्ट में बहस की। दोनों को फांसी की सजा सुनाते हुए एक लाख 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फांसी की सजा के फैसले पर मेरठ जेल अधीक्षक अंशुमन गर्ग ने बताया कि अगर कानूनी प्रक्रिया में कोई अड़चन नहीं आती है तो मुस्कान को मथुरा जेल में ही फांसी दी जाएगी। मथुरा जेल में प्रदेश का एकमात्र महि...