'नागरिकों पर कैसे चला सकते हैं पैलेट गन?' सुप्रीम कोर्ट सख्त, जल्द बनेंगे कड़े नियम
नई दिल्ली, अगस्त 4 -- दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट गन चलाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। देश की शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह पैलेट गन चलाने को लेकर गाइडलाइन तैयार करेगी। अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आम नागरिकों पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की गई है।क्या है पूरा मामला और किसने दायर की है याचिका? लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह याचिका पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद और दो अन्य लोगों (प्रशांत कुमार सिंह और शेख इरशाद मंसूरी) की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। बीते 20 जुलाई को परीक्षा के पेपर लीक के मुद्दे पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) की तरफ से दिल्ली में 'संसद चलो' मार्च का आयोजन किया गया था। याचिका के मुताबिक...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.