नई दिल्ली, अगस्त 1 -- केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि किसी विदेशी नागरिक को तब तक उसके देश वापस नहीं भेजा जा सकता है, जब तक कि उसका देश उसकी नागरिकता की पुष्टि न करें और उसे स्वीकार करने के लिए सहमत न हो। केंद्र सरकार ने कुछ लोगों की नागरिकता की पुष्टि किए बगैर ही विदेशी घोषित किए जाने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजुबाला दास की ओर से दाखिल याचिका के जवाब में यह हलफनामा दाखिल किया है। यह याचिका उन लोगों से जुड़ी है जिन्हें विदेशी घोषित किया गया है लेकिन जिनकी नागरिकता का पता नहीं है। यह भी पढ़ें- विदेशी नागरिक को तब तक वापस नहीं भेज सकते, जबतक उसका देश उसकी नागरिकता की पुष्टि कर उसे स्वीकार न कर गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि व...