'दूसरी जगह न जाने वालों के घर.'; रेसकोर्स झुग्गी बस्ती डेमोलिशन पर दिल्ली हाईकोर्ट का नया आदेश
नई दिल्ली, जून 16 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को रेस कोर्स झुग्गी-झोपड़ी के लोगों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि अधिकारी 1 जुलाई तक रेस कोर्स झुग्गी-झोपड़ी के उन लोगों के घर नहीं गिरा सकते, जिन्होंने दूसरी जगह जाने का विकल्प स्वीकार नहीं किया है और दूसरी जगह नहीं गए हैं। जस्टिस तेजस करिया एवं जस्टिस मधु जैन की अवकाशकालीन बेंच ने भाई राम कैंप, डीआईडी कैंप व मस्जिद कैंप के कुछ निवासियों की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर वे अपनी मर्जी से नहीं गए हैं, तो आप उन्हें 1 जुलाई तक नहीं छू सकते। ये लोग सिंगल जज बेंच के उस आदेश का विरोध कर रहे हैं जिसमें उन्हें उस इलाके से निकालने में दखल देने से मना कर दिया था, जिसमें प्रधानमंत्री का सरकारी घर भी है। यह भी पढ़ें- बिना सुनवाई तोड़फोड़ नहीं कर सकते; राजोकरी में DDA के ऐक्शन पर हाईकोर्ट सख...
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