नई दिल्ली, अप्रैल 10 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को खान मार्केट को 'दिल्ली की शान' बताते हुए, इस इलाके के कई रेस्टोरेंट को बिना फायर एनओसी के चलने की अनुमति दे दी है। लेकिन इस शर्त के साथ कि ये 50 से कम लोगों की क्षमता बनाए रखेंगे। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि ये रेस्टोरेंट शहर के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित हैं, जिसमें शुरुआत से ही संरचनात्मक परेशानियां रही हैं, और कोर्ट नहीं चाहता कि ये किसी बाहरी परिस्थिति के चलते बंद हो जाएं। कोर्ट खान मार्केट के कई रेस्तरांओं, जिनमें खान चाचा, एंग्लो, स्टारबक्स कॉफी और स्लाई ग्रैनी शामिल हैं, की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। रेस्तरांओं ने अपने हल्थ लाइसेंस के रिन्यूवल और अन्य मंजूरियों की मांग की थी ताकि वे अधिकारियों द्वारा फायर एनओसी को प...