नई दिल्ली, मार्च 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी उच्च न्यायालयों से कहा कि वे देश में तेजाब हमले के मामलों का तेजी से निपटारा करने के वास्ते निचली अदालतों के लिए समयसीमा तय करें। मुख्य न्यायधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने तेजाब हमले के मामलों के लंबित होने और वर्तमान स्थिति के बारे में कई उच्च न्यायालयों द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट पर गौर किया और कहा कि इस मामले में एक अधिक सक्रिय दृष्टिकोण की जरूरत है। सीजेआई ने उच्च न्यायालयों से कहा कि वे तेजाब हमले के मामलों में मुकदमों की निगरानी का कार्य हाईकोर्ट के उन जज को सौंपें, जो निचली अदालतों के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को हरियाणा की निवासी और तेजाब हमले की शिकार शाहीन मलिक द्वारा दायर जनहित याचिका पर आधारित दिशानिर्देशों का समय-समय पर ...
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