नई दिल्ली, मार्च 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जिन राज्यों ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति के लिए अलग अधिनियम बनाया है, उन्हें उस कानून का पालन करना होगा। अदालत ने आगे कहा कि जिन राज्यों के पास ऐसे अधिनियम नहीं है, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्यवाही बंद कर दी। इससे पहले उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों के नामों का सुझाव देने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था।पीठ ने कहा कि हमारा यह स्पष्ट मत है कि जिन राज्यों में वैध अधिनियम लागू है, उन्हें डीजीपी की नियुक्ति में का...
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