'जानने के अधिकार' याचिका पर राज्यों से जवाब मांगा
नई दिल्ली, अगस्त 5 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का समय दिया। याचिका में यह घोषित करने की मांग की गई थी कि उपभोक्ताओं को उत्पादों की गुणवत्ता, शुद्धता और सर्टिफिकेशन के साथ-साथ डिस्ट्रीब्यूटर और सेलर की जानकारी के बारे में जानने का अधिकार है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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