नई दिल्ली, फरवरी 11 -- केरल हाईकोर्ट ने पिछले साल आयोजित 'ग्लोबल अयप्पा संगम' की ऑडिट रिपोर्ट में कई मुद्दों और 'गंभीर विसंगतियों' पर गौर किया। अदालत ने बुधवार को इस संबंध में त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) को इसके कारणों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी. और न्यायमूर्ति के. वी. जयकुमार की पीठ ने यह भी कहा कि कार्यक्रम में भक्तों और प्रतिभागियों को दिए गए 'अरवना', अप्पम, विभूति, कुमकुम और चंदन जैसी कुछ वस्तुओं के कीमत के बारे में बही खाते में उल्लेख नहीं किया गया है। अदालत ने निर्देश दिया कि मामले में केरल राज्य लेखा परीक्षा विभाग और टीडीबी से संबंधित जानकारियां प्राप्त की जाएं ताकि उचित आदेश जारी किए जा सकें। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी के लिए सूचीबद्ध की गई है।
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