'गैराज में चल रहे विधि कॉलजों को मान्यता देना चिंता की बात'
नई दिल्ली, जुलाई 20 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा गैराज जैसी जगहों से चल रहे कुछ विधि कॉलेजों को मान्यता देने पर चिंता जताई। साथ ही, कोर्ट ने एक विधि स्नातक के वकील के तौर पर पंजीकरण का विरोध करने के काउंसिल के रुख की आलोचना भी की। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ चार्टर्ड अकाउंटेंट के.आर. सुदर्शन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुदर्शन ने बाद में कानून की डिग्री हासिल की थी, लेकिन तमिलनाडु और पुदुचेरी बार काउंसिल ने उन्हें वकील के तौर पर पंजीकरण करने से मना कर दिया था क्योंकि उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित था। पीठ ने बीसीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एस. गुरुकृष्णकुमार से कहा कि हम अभी इस पर आदेश दे सकते हैं। यह आदेश पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। जब वरिष्ठ वकील ने क...
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