नई दिल्ली, मार्च 23 -- नई दिल्ली, प्र. सं.। हाईकोर्ट ने सोमवार को तिहाड़ जेल महानिदेशक को हाशिम बाबा की पत्नी जोया खान के मामले में दो सप्ताह में फैसला करने का निर्देश दिया है। जोया ने जेल अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जोया अभी सेंट्रल जेल नंबर छह में बंद है। न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने जेल महानिदेशक को शिकायत पर फैसला करने व याचिकाकर्ता को बताने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है। पीठ ने कहा कि अगर वह अपनी शिकायत के नतीजे से संतुष्ट नहीं हैं तो दोबारा कोर्ट जा सकती हैं। जोया की तरफ से वकील जोगिंदर तुली और जोशीनी तुली पेश हुए। उन्होंने बताया कि 10 मार्च को जोया के वकील ने ईमेल से जेल महानिदेशक व सेंट्रल जेल नंबर 6 के अधीक्षक को जेल अधिकारियों के गैर-कानूनी व्यवहार के बारे में एक...
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