नई दिल्ली, फरवरी 28 -- महाराष्ट्र के श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार ने 'गिग' और 'प्लेटफॉर्म वर्कर्स' के हितों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा संहिता पेश की है, जिसमें उनके लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठित करने का प्रावधान है। 'गिग वर्कर्स' उन श्रमिकों को कहा जाता है जिनका काम अस्थायी होता है। 'प्लेटफॉर्म वर्कर्स' वे होते हैं जो डिजिटल या ऑनलाइन मंच के जरिए काम करते हैं। मंत्री ने विधानसभा को अवगत कराया कि बोर्ड ऐसे श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवा, बीमा और परिवार कल्याण लाभ प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सभी राज्यों को इस संहिता के प्रावधानों का पालन करने और उन्हें लागू करने का निर्देश दिया है। फुंडकर, कांग्रेस विधायक हेमंत ओगले के एक सवाल और भाजपा के अतुल भातखलकर द्वारा पूछे गए एक पूरक प्रश्न का उत्तर दे...
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