नई दिल्ली, अप्रैल 10 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में दो आरोपियों द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं पर सुनवाई की। इन याचिकाओं में उन्होंने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ 'हत्या के प्रयास' और 'आपराधिक साजिश' के तहत आरोप तय करने के फैसले को चुनौती दी। साथ ही बताया कि हत्या की कोशिश की धारा मूल FIR में नहीं थी, उसे बाद में चार्जशीट में जोड़ा गया। ये याचिकाएं मुख्य आरोपी राजेशभाई खिमजीभाई साकरिया और सह-आरोपी तहसीन रजा शेख ने दायर की हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील देते हुए कहा कि हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश की धाराओं को सही ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है। उनकी दलीलें सुनने के बाद जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा, 'यह मुद्दा उतना सीधा नहीं है जितना वकील दलील दे रहे ...
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