नई दिल्ली, जुलाई 14 -- उच्च न्यायालय ने शरणार्थी के डीयू में दाखिला मामले में केंद्रीय गृह और विदेश मंत्रालय को पक्षकार बनाया नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारत सरकार के गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को एक याचिका में पक्षकार बनाया है। यह याचिका म्यांमार के एक नागरिक ने दायर की है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय की उस शर्त को चुनौती दी गई है, जिसके तहत अंडरग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए विदेशी छात्रों के पास वैध गैर-भारतीय पासपोर्ट होना जरूरी है।

सुनवाई की जानकारी न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने नए पक्षकारों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के यूएनएचसीआर मान्यता प्राप्त शरणार्थी या शरण चाहने वाले के स्टेटस पर अदालत की मदद करें। साथ ही यह भी बताएं कि अगर उसे शरण चाहने वाले के तौर पर मान्यता दी जाती है, तो क्या पासपोर्ट न ह...