नई दिल्ली, अक्टूबर 8 -- सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन नियुक्तियों में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 में तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता सुरि पायला ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की है। इसमें 14 मार्च 2024 की उन अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई है, जिनके जरिए ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। इसके अलावा 17 फरवरी 2025 की अधिसूचना के जरिए ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त और विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने को भी चुनौती दी गई है।सर्च कमेटी के पैनल ...