'किसी को ऐसे नहीं घोषित कर सकते विदेशी', सुप्रीम कोर्ट ने थोक में रद्द कर दिए हाई कोर्ट के 28 फैसले
नई दिल्ली, जुलाई 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुवाहाटी हाई कोर्ट के 28 फैसले थोक में रद्द कर दिए। इन फैसलों में विदेशी न्यायाधिकरण के उन आदेशों को सही ठहराया गया था, जिसमें 27 लोगों को विदेशी घोषित किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति का निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए जो संवैधानिक नियमों एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार निष्पक्ष, वैध और तर्कसंगत हो। सोमवार को सुनाए गए एक फ़ैसले में, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सभी मामलों को नए सिरे से कानूनी रूप से निर्धारित करने के लिए संबंधित विदेशी न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया। अदालत ने कहा, 'इसलिए, इन सभी मामलों में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए विवादित फ़ैसलों एवं आदेशों को रद्द किया जाता है। संबंधित विदेशी न्यायाधिकरण या पहले के अवैध प्रवासी (निर्धारण) ...
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