'कार्यस्थल पर महिला को सुरक्षा दें'
सीतामढ़ी, मई 13 -- हरिकांत सिंह,शिवहर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को स्थानीय राजकीय एएनएम विद्यालय में किया गया। जिसमें कामकाजी महिलाओं के कानूनी अधिकारों तथा महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संवंध में विस्तार से जानकारी दी गई। जागरूकता कार्यक्रम में बताया गया कि किसी भी कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना संस्थान की कानूनी जिम्मेदारी है। जिस भी संस्थान में 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहाँ एक 'आंतरिक शिकायत समिति का होना अनिवार्य है। यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर कोई अप्रिय घटना होती है, तो वह इस समिति में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। यह भी पढ़ें- कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता का...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.