नई दिल्ली, फरवरी 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश को सोमवार को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार के ओबीसी आयोग के कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने के निर्णय पर रोक लगाई गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि ऐसे मुद्दे नीतिगत निर्णयों से संबंधित हैं तथा आमतौर पर न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। हालांकि, पीठ ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के जवाब पर ध्यान देने के बाद राज्य ओबीसी आयोग के कार्यालय के स्थानांतरण के खिलाफ याचिका पर निर्णय लेने को कहा। पीठ ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी। पीठ ने कहा कि उसकी टिप्पणियां मुख्य रूप से अंतरिम आदे...