नई दिल्ली, सितम्बर 13 -- निर्वाचन आयोग (ईसी) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देशभर में नियमित अंतराल पर मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने का निर्देश आयोग के क्षेत्राधिकार पर 'अतिक्रमण होगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर जवाबी हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि उसके पास मतदाता सूची में संशोधन की नीति का पूरा अधिकार है। अपने जवाबी हलफनामे में आयोग ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-324 के तहत संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए सभी चुनावों के सिलसिले में मतदाता सूची तैयार करने, उनके संशोधन की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण की संवैधानिक और वैधानिक शक्तियां चुनाव आयोग के पास हैं। हलफनामे में कहा गया कि आयोग को मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन की निगरानी के लिए संवैधानिक एवं वैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं। इसमें कहा गया कि देशभर में नियमित अं...
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