नई दिल्ली, अप्रैल 17 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के तहत सीधी भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) उम्मीदवारों के लिए उम्र में छूट व अतिरिक्त मौकों की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अनिल क्षत्रपाल व न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को उम्र व मौकों में छूट न देने का केंद्र सरकार का नीतिगत फैसला न तो मनमाना है और न ही असंवैधानिक। पीठ ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं के समूह को खारिज कर दिया। पीठ ने तर्क दिया कि संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 के बाद ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को दस फीसदी आरक्षण दिया गया, लेकिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के विपरीत उन्हें ऊपरी आयु सीमा या मौकों की संख्या में कोई संब...
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