'आशीर्वाद' बंगले को 'भूतिया' कहने पर रोक
नई दिल्ली, जुलाई 29 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने मीडिया संगठनों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बांद्रा में मौजूद 'आशीर्वाद' बंगले को जो कभी बॉलीवुड के दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना का था - 'शापित', 'भूतिया' या 'अशुभ' कहने से रोक दिया है। जस्टिस आरिफ एस. डॉक्टर ने 24 जुलाई को जारी एक अंतरिम आदेश में कहा कि इस तरह की बातें पहली नजर में मानहानि करने वाली हैं और ये वादी के शांति और सम्मान के साथ जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हैं। कुछ साल पहले इस मशहूर बंगले को खरीदने वाले बिजनेसमैन शशि शेट्टी ने कोर्ट का रुख तब किया जब उन्होंने इंटरनेट पर कई ऐसे आर्टिकल, पोस्ट और वीडियो देखे जिनमें इस प्रॉपर्टी को 'शापित', 'भूतिया' या 'अशुभ' बताया गया था।शेट्टी की ओर से पेश सीनियर वकील वीरेंद्र सराफ ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने पुराने बंगले को गिराकर एक नया घर बना...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.