'आपको भी भुगतना होगा', एनालॉग पनीर पर हाईकोर्ट सख्त
नई दिल्ली, अगस्त 21 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ठाणे के एक रेस्तरां को तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया। यह रेस्तरां महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की कार्रवाई का सामना कर रहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की पीठ ने काव्यात्मक न्याय का जिक्र करते हुए कहा कि रेस्तरां को भी कुछ समय तक परेशानी झेलनी चाहिए, क्योंकि उसने लोगों को ऐसा भोजन खिलाकर परेशान किया जो उनके मुताबिक सड़ा हुआ था।
कोर्ट का निर्णय कोर्ट ने कहा कि आपको पहले भुगतना होगा, क्योंकि आपने लोगों को यह (एनालॉग पनीर) खिलाकर परेशान किया। यह काव्यात्मक न्याय है। पीठ ने रेस्तरां से सवाल किया कि क्या उसने अपने मेन्यू कार्ड में साफ-साफ बताया था कि उसके व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा रहा पनीर एनालॉग है और दूध से बना असली पनीर नहीं है...
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