मुंबई, जुलाई 29 -- मुंबई पुलिस द्वारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के दो पदाधिकारियों को तड़ीपार किए जाने के आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'पूरी तरह से अवैध' और 'कठोर' करार देते हुए रद्द कर दिया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कड़ा सवाल उठाया कि क्या याचिकाकर्ताओं के खिलाफ यह चुनिंदा कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई "क्योंकि वे एक विशेष धर्म से ताल्लुक रखते हैं?"अदालत की सख्त टिप्पणी और पुलिस से सवाल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस माधव जे. जामदार की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता फिरोज अब्दुल वहाब खान और मोहम्मद रफीक गुलाम रसूल अंसारी को 3 दिसंबर 2025 को मुंबई पुलिस द्वारा एक साल के लिए तड़ीपार करने का आदेश जारी किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। जस्टिस ज...