नई दिल्ली, अप्रैल 4 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अभिनेता मोहनलाल के नाम, तस्वीर, आवाज व उनके व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा करते हुए आपत्तिजनक सामग्री को तत्काल हटाने को कहा है। हाईकोर्ट ने 36 घंटे की सख्त टाइमलाइन के अंदर गलत सामग्री हटाने का आदेश दिया है। एकतरफा अंतरिम रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने ई-कॉमर्स वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट व अनजान लोगों समेत कई प्रतिवादियों को सीधे या अप्रत्यक्ष तरीके से अभिनेता के व्यक्तित्व का व्यावसायिक या निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करने से रोक दिया है। हाईकोर्ट ने यह साफ किया कि एआई, डीपफेक व दूसरे डिजिटल टूल्स के जरिए इस तरह का गलत इस्तेमाल याचिकाकर्ता के निजी अधिकारों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को मोहनलाल की पहचान वाले टी-शर्ट, पोस्टर व उससे जुड़े उत्पाद जैसे सामान बेचन...
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