-अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नंबर एक ने सुनाया फैसला
आजमगढ़, जून 7 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। भूमि संबंधित प्रमाण पत्र के लिए पांच सौ रुपये घूस लेने के दोषी लेखपाल को कोर्ट ने छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नंबर एक अजय कुमार शाही ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण यूनिट गोरखपुर यूनिट को सूचना मिली थी कि लालगंज तहसील के लेखपाल ने भूमि संबंधी प्रमाणपत्र बनाने के लिए रिश्वत की मांग की है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर एनपी गौड़ ने 12 दिसंबर 2013 को राजस्व लेखपाल मनपूजन चौहान निवासी बड़ागांव बहादुरपुर थाना देवगांव को पांच सौ रुपये घूस लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। यह भी पढ़ें- भूमि रंजिश मामले में सात दोषियों को परिवीक्षा पर छोड़ने का आदेश उन्होंने आरोपी लेखपाल के खिलाफ ब...
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