नवादा, जून 3 -- नियमों और सरकारी कानूनों को ताक पर रखकर एक व्यवसायी द्वारा सरकारी जमीन पर चार मंजिला आलीशान इमारत खड़ी करने के मामले में अंचल अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत हुए इस खुलासे के बाद अंचल कार्यालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यवसायी को नोटिस जारी किया है।

अवैध निर्माण की पहचान वहीं, दूसरी तरफ नगर परिषद ने भी इस बहुमंजिला निर्माण को पूरी तरह से अवैध माना है। शहर के एक रिहायशी इलाके जगजीवन मुहल्ला, गोल रोड, कदमकुआं गली के समीप प्रसिद्ध व्यवसायी अरविंद कुमार उर्फ सुसुम साव के मिर्जापुर मौजा स्थित परिसर में चार मंजिला भवन का निर्माण किया गया है। आरटीआई से मिली सूचना के बाद अंचल प्रशासन ने इस जमीन को गैरमजरुआ मालिक यानी सरकारी भूमि करार दिया है।

नगर परिषद का जवाब दूसरी तरफ, नगर परिषद ने आरट...