पूर्व बार अध्यक्ष को मिली राहत, हाईकोर्ट ने प्रैक्टिस पर लगी रोक हटाई
बुलंदशहर, जुलाई 2 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष/अधिवक्ता सुमन कुमार सिंह राघव को बड़ी राहत देते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उनके प्रैक्टिस करने पर लगाई गई रोक पर फिलहाल अंतरिम स्थगन आदेश (स्टे) लगा दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, याचिकाकर्ता वकालत जारी रख सकते हैं। गौरतलब है कि यह मामला अधिवक्ता सुमन कुमार सिंह राघव की सदस्यता और डिग्री के सत्यापन से जुड़ा है। इस मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि चूंकि मामले में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, इसलिए समिति की रिपोर्ट आने से पहले निलंबन आदेश उचित नहीं लगता। कोर्ट ने इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपना...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.