बुलंदशहर, सितम्बर 7 -- अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 धीरेंद्र कुमार(तृतीय) ने वर्ष 2019 को अरनियां क्षेत्र में एलएलबी छात्र को गोली मारकर घायल करने के मामले में अभियुक्त को सात साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की राशि में से 40 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) राजीव मलिक ने बताया कि 17 जून 2019 को खुर्जा की शिवलोक कॉलोनी निवासी अधिवक्ता अशोक कुमार गुप्ता का पुत्र सुमित कुमार गुप्ता अलीगढ़ के डीएस कॉलेज से एलएलबी अंतिम वर्ष की परीक्षा देकर मोटरसाइकिल से वापस लौट रहा था। दोपहर जैसे ही वह थाना अरनिया क्षेत्र अ...