चक्रधरपुर, अप्रैल 12 -- चक्रधरपुर, संवाददाता। चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र के होल्डिंग धारियों को 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर पांच से 10 फीसदी तक की छूट मिलेगा। जबकि ओल्ड एज, सैनिक होल्डिंगधारी तथा ऑन लाइन जमा करने पर 15 फीसदी की छूट दी जाएगी। यह लाभ वित्तीय वर्ष 2026-27 के होल्डिंग टैक्स जमा करने पर मिलेगा। इसमें सभी होल्डिंग धारी को आवासीय और कॉमर्शियल भवन के होल्डिंग टैक्स पर पांच प्रतिशत और आवासीय भवन के महिला, बुजुर्ग और सैनिक होल्डिंगधारी को दस प्रतिशत राशि की छूट दी जायेगी। इसकी जानकारी चक्रधरपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार हांसदा ने दी। उन्होंने बताया गया कि बकाया होल्डिंग पर एक अप्रैल से 12 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना राशि जमा करना होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वाले होल्डिंग धार...
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