समस्तीपुर, मार्च 8 -- सिंघिया। नगर पंचायत में होल्डिंग टैक्स वसूली को लेकर वार्ड स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त टैक्स जमा करने पर पुराने बकाए पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने को माफ करने की घोषणा की है।जानकारी कार्यपालक पदाधिकारी प्रिंस कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि सिंघिया नगर पंचायत में पहली बार होल्डिंग टैक्स प्रणाली लागू की गई है। प्रारंभिक चरण में बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कर वसूली पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अब इसे वार्ड स्तर तक विस्तार देते हुए आम नागरिकों से टैक्स संग्रह के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत में फिलहाल ओटीएस योजना लागू है, जिसके तहत पुराने बकाए पर लगने वाला पूरा ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया गया ...