होली मिलने के दौरान हुई हत्या में दोषी को उम्रकैद, तीन बरी
शाहजहांपुर, मार्च 31 -- शाहजहांपुर। थाना जलालाबाद क्षेत्र के वर्ष 2020 के बहुचर्चित हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 9 चन्द्र मोहन चतुर्वेदी की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी शिवप्रताप को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि अन्य तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। मामला गांव बांसखेड़ा खुर्द का है। वादी देवेश ने 10 मार्च 2020 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके पिता रामौतार होली मिलने अपनी चाची के घर गए थे। शाम करीब चार बजे घर लौटते समय पड़ोसी राजेंद्र और उसके पुत्र शिवप्रताप, मोनू व सोनू ने उन्हें घेर लिया। आरोप था कि शिवप्रताप ने तमंचा सीने पर रखकर फायर कर दिया, जिससे रामौतार की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोष...
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